दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर आवारा कुत्तों की मौजूदगी और उनके हमलों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने सोमवार को आदेश दिया कि सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम्स में रखा जाए। यह कदम आम लोगों की सुरक्षा और शहरों में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

हरियाणा के 14 जिलों पर सीधा असर
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा असर एनसीआर में शामिल हरियाणा के 14 जिलों पर पड़ेगा। इनमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़-नारनौल, जींद और करनाल शामिल हैं। इन जिलों में अब व्यापक स्तर पर अभियान चलाकर कुत्तों को शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया जाएगा।
आदेश में दखल पर होगी कार्रवाई
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति या संगठन कुत्तों को पकड़ने और शेल्टर भेजने में रुकावट डालता है, तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना का केस दर्ज होगा। अवमानना साबित होने पर दोषी को अधिकतम 6 महीने की जेल और जुर्माना, दोनों का सामना करना पड़ सकता है।8 सप्ताह में पूरा होगा काम ।
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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इस आदेश को लागू करने के लिए 8 सप्ताह की समयसीमा दी है। इस दौरान स्थानीय प्रशासन, नगर निगम, मेयर और पार्षदों को मिलकर काम करना होगा ताकि समय पर और प्रभावी ढंग से यह अभियान पूरा किया जा सके।
स्थायी समाधान की दिशा में कदम
अदालत का मानना है कि यह कदम आवारा कुत्तों की समस्या के स्थायी समाधान के लिए जरूरी है। राज्य सरकार को एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करने की सलाह दी गई है जिससे भविष्य में भी यह समस्या दोबारा न बढ़े। इसके लिए शहरी निकाय मंत्री और संबंधित विभागों को मिलकर दीर्घकालिक योजना बनानी होगी।
Street light ki thrah dog or cow or ox shallter home ke liye pase har bil je saath gov.ko charge karne chiyee unko bhi sahi tarike se jine ka hak hai
Shelter hai kaha?
Tumhe kya karna hai kahi bhi ho ye sarkar ka kaam hai ….kuto ka atank itna hai ki akela bacha gali mein ja bhi nahi sakta ….sahi kadam hai sarkar ka ye