Dog License: बहुत समय से दिल्ली और उत्तर भारत के लोग आवारा कुतो से बहुत जायदा परेशान थे , लेकिन अब हाई कोर्ट ने इसको लेकर फैसला सुना दिया है . उनके अनुसार अब आवारा कुतो को पकड़ कर शेल्टर में डाला जायेंगा , जिसका लोग बहुत ज्यादा विरोध कर रहे है . दूसरी तरफ सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है की अगर आपने घर में पालतू कुता पालना है तो उसके लिए भी अब लाइसेंस जरूरी कर दिया है .
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अगर कोई भी बिना लाइसेंस के कुते को घर में रखता दिखाई दिया तो उसके खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएँगी , उसके ऊपर जुरमाना भी लगाया जायेंगा और जेल भी हो सकती है .
क्या है देश में कुते पालने का नियम
- वैसे तो पहले से ही देश के कुछ राज्यों में कुता पालने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता है लेकिन अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको दिल्ली नगर निगम से इसका लाइसेंस लेना होंगा . यही नहीं बल्कि आपको MCD पेट ओनर का भी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाता है .
- आमतोर पर आप नगर निगम जा कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते है लेकिन अब सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी शुरू कर दी है ताकि अब घर बेठे ही सब कर सके .
- यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी जरूरी है की ये लाइसेंस तभी तक वैध होंगा जब तक कुते को लगा रेबीज का इंजेक्शन वैध होता है उसके बाद आपको दुबारा इसको नवीनीकरण करवाना होंगा .
- ये रजिस्ट्रेशन करवाते हुए आपके पास आपका आधार कार्ड , कुते और आपकी फोटो और रेबीज के टिके का सर्टिफिकेट होना जरूरी है .
- साथ ही साथ आपको 500 रुपये या इससे अधिक की फीस भी चुकानी पड़ सकती है .
- आपको कुता पालने के लिए लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके ऊपर कानूनी करवाई हो सकती है जिसमे आपको जुरमाना या फिर जेल हो सकती है .
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